अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए मसौदा मॉडल नियम
अदालती कार्यवाही के लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए प्रारूप मॉडल नियम
ई-समिति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्यायिक प्रणाली की परिकल्पना की है जो न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक सुलभ, कुशल और न्यायसंगत है। न्याय तक पहुँचने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत, लाइव अदालती कार्यवाही तक पहुँचने का अधिकार शामिल है। अधिक पारदर्शिता, और समावेशिता और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, ई-समिति ने प्राथमिकता पर लाइव-स्ट्रीमिंग अदालती कार्यवाही की परियोजना शुरू की है। यह वास्तविक समय के आधार पर नागरिकों, पत्रकारों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों और कानून के छात्रों के लिए जनहित के मामलों सहित लाइव अदालती कार्यवाही तक पहुंच को सक्षम करेगा, जो भौगोलिक, तार्किक या बुनियादी ढांचे के मुद्दों के कारण अन्यथा संभव नहीं था।
स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (2018) 10 SCC 639 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के मसौदे के नियमों को ध्यान में रखा गया है, जिसमें मुकदमेबाजों और गवाहों की गोपनीयता और गोपनीयता की चिंता, व्यापार गोपनीयता से संबंधित मामले शामिल हैं। , केंद्रीय या राज्य कानून द्वारा निर्धारित कार्यवाही या परीक्षण तक पहुंच पर प्रतिबंध या प्रतिबंध और कुछ मामलों में मामले की संवेदनशीलता के कारण बड़े जनहित को संरक्षित करने के लिए। ये मसौदा मॉडल नियम लाइव स्ट्रीमिंग और अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए एक संतुलित नियामक ढांचा प्रदान करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ई-कमेटी ने लाइव-स्ट्रीमिंग और अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए ड्राफ्ट मॉडल नियमों पर इनपुट, फीडबैक और सुझाव आमंत्रित किए हैं।
डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।अदालती कार्यवाही के लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए प्रारूप मॉडल नियम (PDF 1.57 MB)